(मप्र)वृद्धा/विधवा पेंशन फॉर्म डाउनलोड करें | pension application form pdf mp |

pension application form pdf mp download करने के लिए यहां pension form PDF download link दिए हुए हैं जिसमें वृद्धा पेंशन फॉर्म डाउनलोड | सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना फॉर्म पीडीएफ| पेंशन प्रपत्र सेट | विधवा पेंशन फार्म पीडीएफ डाउनलोड लिंक | फार्म यहां देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको यह विधवा पेंशन आवेदन फॉर्म mp एवं वृद्धा पेंशन आवेदन फॉर्म mp दोनों स्थितियों में मान्य रहेंगे इसमें आपको pension application form mp के लिए कही और जगह जाने की जरुरत नहीं रहेगी |

इसलिए आप निश्चिंत होकर इस दिए गए वृद्धा पेंशन फार्म पीडीएफ / विधवा पेंशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड लिंक उपलब्ध है | जिसका उपयोग आप आपकी आवश्यकता के अनुसार पेंशन हेतु आवेदन फार्म का उपयोग कर सकते हैं इसके अलावा इस आर्टिकल में पेंशन आवेदन फार्म कैसे भरें, पेंशन आवेदन फार्म हेतु दस्तावेज, पेंशन आवेदन फार्म हेतु पात्रता सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे

इस इंदिरा गांधी पेंशन योजना मैं मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत इस योजना का संचालन किया गया है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध पुरुष एवं महिलाएं के लिए vridha pension Yojana form भरकर राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से सहायता राशि दी जाती है एवं इसी इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को भी वृद्ध पुरुष महिलाओं के समान vidhva Pension Yojana आर्थिक सहायता राशि दी जाती है

इसी योजना के अंतर्गत जो शरीर से जन्मजात अपंग हैं विकलांगता के शिकार हैं उन सभी पुरुष एवं महिलाओं के लिए भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना के द्वारा आर्थिक रूप से सहायता राशि दी जाती है यदि आप इन तीनों योजनाओं मैं से कोई एक योजना के लिए Pension Yojana application form भरना चाहते हैं फिर के लिए आपको vidhva Pension Yojana form PDF download, old Pension Yojana form PDF download, एवं viklang pension application form PDF download लिंक इसी आर्टिकल में दिए हुए हैं जो Pension Yojana form mp के लिए सर्वमान्य होंगे [pension application form pdf mp]

Pension Yojana form PDF download mp

MP Pension Yojana form PDF download करने के लिए यहां पर आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हर किसी का pension application form PDF अलग-अलग दिए हुए हैं, और बताए हुए हैं की viklang pension Yojana form PDF, vidhva Pension Yojana form PDF, old Pension Yojana form PDF mp के लिए ही दिए हुए हैं इस प्रकार है

फॉर्म नाम Pension Yojana form PDF download mp
विभाग मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय विभाग
राज्य मध्यप्रदेश
लाभार्थी नागरिक वृद्ध / विधवा / निशक्त [मप्र ]
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ऑफिसियल वेबसाइट visit
Pension Yojana form PDF download

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MP Pension Yojana form documents( पेंशन योजना हेतु दस्तावेज)

मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय विभाग द्वारा पेंशन पात्र नागरिकों के लिए जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना , इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना इन तीनों योजनाओं के लिए अलग-अलग दस्तावेजों की आवश्यकता होती है क्योंकि इन तीनों मध्य प्रदेश पेंशन योजना फार्म भरने की प्रक्रिया भी अलग-अलग होती है इसलिए यहां पर आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने एमपी पेंशन योजना आवेदन फार्म दस्तावेज स्टेप बाय स्टेप हमने दिए हुए हैं जो नीचे इस प्रकार हैं

एमपी वृद्धावस्था पेंशन योजना दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • समग्र आईडी
  • राशन कार्ड
  • वृद्धावस्था पेंशन आवेदन फार्म
  • वोटर आईडी कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक पासबुक
  • बीपीएल कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो

विधवा पेंशन योजना फार्म हेतु दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • बीपीएल नंबर
  • समग्र आईडी
  • दो पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक पासबुक
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  •  व अन्य

निशक्त पेंशन योजना हेतु दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • समग्र आईडी
  • वोटर आईडी कार्ड
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • निशक्त पेंशन योजना फार्म
  • मोबाइल नंबर
  • राशन कार्ड
  • बीपीएल नंबर
  •  व अन्य

राशन पात्रता पर्ची आवेदन फार्म डाउनलोड करें ।

MP Pension Yojana पात्रता

जैसे कि इस आर्टिकल में मध्य प्रदेश पेंशन योजना फार्म मैं तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है जिसमें विकलांग पेंशन योजना फार्म , वृद्धा पेंशन योजना फार्म, एवं विकलांग पेंशन योजना फार्म भरा जाते हैं जिसमें हर किसी के लिए पेंशन योजना पात्रता अलग-अलग होती है इस मध्य प्रदेश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत इन तीनों योजनाओं में हितग्राहियों को ₹600 सहायता राशि प्रदान की जाती है | यदि आप पर आपके परिवार में किसी भी सदस्य इन योजनाओं में से किसी एक के लिए पात्रता रखता है तो आप मध्यप्रदेश पेंशन योजना फार्म भर सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते है इस पॉइंट में एमपी पेंशन योजना पात्रता श्रेणी बताए हुए जो नीचे इस प्रकार हैं

मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना पात्रता
  • मध्य प्रदेश व्यवस्था पेंशन योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था जिसके अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के महिलाएं एवं पुरुष सभी को हर महीने ₹600 देने की घोषणा की गई इस योजना के लिए राज्य में निवास करने वाले वृद्ध नागरिक जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनके लिए यह सहायता राशि प्रदान की जाती है
  • सरकार द्वारा इस योजना का उद्देश्य ऐसे गरीब वर्ग जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं और जो अपने माता-पिता की देखभाल करने में  आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाते उन सभी के लिए यह वृद्धावस्था पेंशन योजना काफी मददगार साबित होती है
  • मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए वृद्ध महिला एवं पुरुष की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए |
  • वृद्धावस्था नागरिक मध्य प्रदेश का मूलनिवासी होना चाहिए |

विधवा पेंशन हेतु पात्रता

  • विधवा पेंशन हेतु आवेदन फार्म भरने के लिए महिला का आयु 60 वर्ष से कम होना चाहिए |
  • विधवा पेंशन पात्रता के अंतर्गत यदि महिला 60 वर्ष से अधिक हो  जाता है और इस की स्थिति में उसके पति का मृत्यु हो जाता है तो उससे विधवा पेंशन राशि वृद्ध पेंशन दिया जाता है |
  • महिला का उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
    महिला का मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए
  • यदि महिला द्वारा सभी बिन्दुओ का पूर्ण रूप से पालन करता है तो वह विधवा पेंशन पेंशन हेतु पात्रता रखता है |

विकलांग पेंशन हेतु पात्रता

  • निशक्त पेंशन योजना हेतु आवेदन फार्म भरने के लिए मध्य प्रदेश के सभी जन्मजात विकलांग महिला एवं पुरुष के लिए मूल रूप से मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए |
  • विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए महिला एवं पुरुष का विकलांगता प्रमाण पत्र किसी सरकारी संस्था से जारी किया जाना चाहिए |
  • इस योजना के अंतर्गत विकलांग महिला एवं पुरुष की सालाना आय ₹48000 से अधिक नहीं होना चाहिए |
  • विकलांग महिला या पुरुष किसी भी सरकारी कर्मचारी के सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए |
  • विकलांग महिला एवं पुरुष के पास चार पहिया वाहन के मालिक यदि होते हैं इस स्थिति में उन्हें अपात्र माना जाएगा और उन्हें विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा |