कन्या विवाह योजना फॉर्म MP 2024 | mukhyamantri kanya vivah yojna form download |

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लाभार्थी राज्य मध्यप्रदेश
योजना का उद्देश्य गरीब वर्ग को आर्थिक सहायता
योजना का नाममुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
लाभार्थी वर्गst/sc & obc
आवेदन शुल्कनि:शुल्‍क
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttp://mpvivahportal.nic.in
पीडीऍफ़ भाषा हिंदी
pdf size618 kb
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sourceमुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
ऑफिसियल वेबसाइट मप्र
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कन्या विवाह योजना फॉर्म डाउनलोड करे

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं में गरीब परिवारों की आर्थिक रूप से मदद के लिए बनाई गई योजना है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों के बेटियों की शादी कराने में योगदान देती है इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत नव विवाहित जीवन के लिए सरकार द्वारा ₹38000 की सामग्री दी जाती है

एवं ₹11000 वधू की बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं इसके अलावा ₹6000 सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आयोजन करने हेतु वहां खर्च किए जाते हैं कुल मिलाकर इस योजना में सरकार द्वारा ₹55000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है जो गरीब वर्ग के लिए काफी अच्छा योजना है
इस योजना की शुरुआत 24 जून 2013 में किया गया था यदि आप भी इस्स मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की पात्रता रखते हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं योजना के लिए पात्र दस्तावेज नीचे दिए गए हैं एक बार जरूर देखें

कन्या विवाह योजना पात्रता मध्य प्रदेश

  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं यह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए निम्न पात्रता होना अनिवार्य है
  • आवेदक मध्य प्रदेश का मूल्य निवासी होना अनिवार्य है
  • आवेदक यानी वधु के माता पिता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हो
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करता आयकर दाता नहीं होना चाहिए
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए वधु का उम्र 18 वर्ष एवं वर का उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है
  • यदि वधू मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी है और वर दूसरे राज्य से है इस स्तिथि मे भी योजना के पात्र रहेंगे

कन्या विवाह योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड
बीपीएल कार्ड ( यदि है तो )
समग्र आईडी
वोटर आईडी कार्ड
आवास प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो वर एवं वधूं की 2-2 प्रति
आय प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
कन्या विवाह योजना फार्म पूर्ण रूप से भरा हुआ जिसमें वर वधु का घोषणा पत्र के अलावा अपने ग्राम के कोटवार मुकदम सरपंच रोजगार सहायक सचिव इन सभी के द्वारा इस कन्या योजना फार्म को सत्यापित किया जाना चाहिए

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